झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी,पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गयी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी झारखंड में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गयी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाये सांसद सीपी चौधरी की याचिका पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाये। वर्तमान में चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है चुनाव प्रक्रिया जारी है ऐसे में अब याचिका निष्प्रभावी हो गई इसे खारिज किया जाता है इस फैसले से राज्य में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने का रास्ता खुल गया है।

 पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 4 मई को हुई सुनवाई

बगैर आरक्षण के चुनाव पर सांसद की आपत्ति
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने की बात कही थी इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी थी 14 मई से चार चरणों में राज्य में चुनाव होने हैं। पहले और दूसरे चरण का नामांकन राज्य भर में हो चुका है तीसरे की प्रक्रिया जारी है सांसद सीपी चौधरी ने सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी सांसद की ओर से सर्वोच्च न्यायलय के वरीय अधिवक्ता अभिजित मणि त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा था। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की थी इस मामले पर झारखंड सरकार ने भी अपना पक्ष शीर्ष अदालत के समक्ष रख दिया था। सांसद ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुनिश्चित किये जाने की मांग की थी उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया था अब झारखंड मे हर हाल मे होगा पंचायत चुनाव।

पलामू न्यूज Live

ब्यूरो रिपोर्ट पलामू न्यूज Live,SK Ravi

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