झारखंड में सेमीलांकडाउन नाईट कर्फ्यू लागू शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे,जानें कौन-कौन सी पाबंदियां लगायी गई है।

झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हेमंत सरकार ने कई पाबंदियां लगायी है आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया गया है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे, मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा, दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, दवा, बार रेस्टोरेंट पहले की तरह खुली रहेंगी, धार्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं सरकार ने जीवन एवं जीविका दोनों का ख्याल रखते हुए कई तरह की पाबंदियां तो कई तरह की छूट भी दी है सरकार ने अगले आदेश तक के लिए राज्य के सभी स्टेडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है बार-दारू दुकान, रेस्टूरेंट और दवा दुकानों को छोड़कर अन्य भी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद बंद रहेंगे।
बैठक में तय किया गया कि प्रशासनिक कार्य 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार काम कर सकेंगे इसके साथ ही मॉल, रेस्टूरेंट, मैरिज हॉल अपने 50 प्रतिशत क्षमता या फिर सौ की संख्या पर चला सकते हैं नाईट कफ्यू पर निर्णय नहीं हुआ है शादी विवाह एवं अंत्येष्टी, श्राद्ध क्रम में क्षमता 50 प्रतिशत कर दिया गया है यानि की शादी विवाह की क्षमता 100 कर दिया गया है।
यह निर्णय कोरोना संक्रमण विस्फोट लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक संपन्न हो गयी बैठक में प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरूण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।