नगर निकाय चुनाव मतगणना को लेकर 27 फरवरी को जी.एल.ए कॉलेज के 100 मीटर दायरे में लागू की गई निषेधाज्ञा।
पलामू न्यूज Live//पलामू, मेदिनीनगर: नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को निर्धारित मतगणना कार्य के मद्देनजर गणेश लाल अग्रवाल (G.L.A) काॅलेज स्थित मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल के 100 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
जारी आदेश के अनुसार मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता एवं अधिकृत कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
इसके साथ ही गैर-निर्वाचन कार्यों से संबंधित वाहनों के प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
मतगणना केंद्र के आस-पास 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ एकत्र करने तथा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में चलने पर भी रोक रहेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र (सरकारी हथियार को छोड़कर) लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

