झारखंड में धारा 144 लागू प्रशासन अलर्ट।

पलामू न्यूज Live//झारखंड कि राजधानी रांची में 14 नवंबर 2023 से धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान किसी तरह के कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध है इसका उल्लंघन करने वालों के उपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका आदेश रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा 15 नवम्बर 2023 को मोरहाबादी मैदान रांची से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं प्रदर्शन किए जाने की सूचना है।
15 नवंबर 2023 को झारखंड के भगवान बिरसा मुंडाजी कि जयंती व झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को रांची भी आना संभावित है।
इस घेराव-प्रदर्शन एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न और लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इसलिए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत संपूर्ण रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 14 नवंबर 2023 के अपराह्न 6 बजे से 15 नवंबर, 2023 की रात 11 बजे तक के लिए प्रतिबंध है। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना अपराध है।