रेड़मा छेचानी टोला 11 हजार बिजली तार की चपेट मे आने से मृतक के परिजनों को दस लाख मुआवजा दें एवं दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए- शत्रुधन कुमार शत्रु।

पलामू-मेदिनीनगर झारखण्ड क्रांति मंच के संस्थापक सह केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मेराल निवासी अत्यंत गरीब दलित मजदूर मिथलेश राम की दिनांक 10 जुलाई 2022 को छेचानी टोला रेड़मा में हरिद्वार पाण्डेय के घर निर्माण के क्रम में 11000 वोल्ट विद्युत तार के चपेट में आकर ह्रदयविदारक व लोमहर्षक मौत पर गहरा दुःख प्रकट किए। आइए बतातें हैं क्या है मामला दिनांक 10 जुलाई 2022 रविवार की दोपहर 1 बजे के करीब पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर वार्ड नंबर-17 रेड़मा छेचानी टोला मे हरिद्वार पांडे पिता दशरथ पांडे के नवनिर्मित मकान मे मिथलेश राम ग्राम मेराल थाना पाटन निवासी काम कर रहा था तभी घर के नजदीक से गुजरे हुए 11000 हाईटेंसन तार की चपेट मे आने से मौके पर मौत हो गई।
मृतक के पत्नी कलावती देवी ने क्या कहीं।
मृतक के तीन बच्चें हैं वह घर का अकेला कमांऊ व्यक्ति था मृतक मिथलेश राम के पत्नी कलावती देवी का कहना है कि हमारे पति मिथिलेश राम कि जानबूझकर जान लिया गया है सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो उससे पहले ही पोस्टमार्टम के लिए हमारे पति के डेड बॉडी को ले गया था हमारे बिना इजाजत के जिस दिन काम करने सुबह वो घर से निकला था तो गांव के ही दुखन राम के साथ काम पर गये थे। वही लेकर गया था और बिजली करंट लगने के बाद गांव में सूचना दुखन राम हीं दिया जो हमें नहीं दिया गांव वालों को सूचना दिया था। इसलिए मृतक के पत्नी कलावती देवी का कहना है कि पलामू पुलिस पर उसे विश्वास है उसके पति का मौत कैसे हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए।
झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक शत्रुघन कुमार शत्रु ने क्या कहा।
वहीं झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुधन कुमार सत्रु उक्त घटना की उच्चस्तरीय जांच कर मकान मालिक हरिद्वार पाण्डेय को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलाने व मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिलाने,तीनों छोटे बच्चों को नि:शुल्क पढा़ई-लिखाई की व्यवस्था कराने,मृतक की पत्नी कलावती देवी को विधवा पेंशन,आवास समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग जिला प्रशासन व राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमन्त सोरेन जी से किया है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि बकाये मजदूरी की गरज में लाचार व मजबूर घर का अकेला कमाउ सदस्य मिथलेश राम को मकान मालिक हरिद्वार पाण्डेय ने यह जानते हुए कि उच्च वोल्टेज विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से कुछ भी हो सकता है। जबरदस्ती व बिना बिजली काटे मकान पर चढा़कर काम करने को मजबूर किया,जो निंदनीय व दलित प्रताड़ना का नायाब तरीका है,जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए।
विज्ञप्ति में केन्द्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि गरीब दलित मिथलेश राम की दर्दनाक विद्युत स्पर्शाघात से बुरी तरह जलकर हुई मौत में मुआवजा देने से बचने के लिए बिजली विभाग ने जो झूठी व भ्रामक एफआईआर दर्ज कराई है। हम उसकी कठोरतम शब्दों में निन्दा करते हुए यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बिजली विभाग ने इस मामले में लिपापोती करने का प्रयास किया व उक्त प्राथमिकी को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन होगा,जिसकी जवाबदेही विभाग समेत प्रशासन की होगी।