झारखण्ड राज्य के 2.64 करोड़ राशनकार्डधारीयों को तीन माह का एडवांस राशन एक साथ मिलेगा।

पलामू न्यूज Live//भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मानसून और प्राकृतिक आपदा की आशंकाओं को देखते हुए। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्डधारियों को एक साथ तीन माह का राशन देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े झारखण्ड राज्य के 2.64 करोड़ राशनकार्डधारी सदस्यों को तीन का माह का एडवांस राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्डधारियों को 30 जून तक जून, जुलाई व अगस्त माह के राशन का वितरण किया जाना है। इसके तहत एक जून से 15 जून तक जून व जुलाई माह के राशन वितरण का निर्देश दिया गया है।
वहीं अगस्त माह के राशन का वितरण 16 जून से 30 जून तक करने को कहा गया है। पूरे पलामू जिले में जून व जुलाई (दो) माह के राशन वितरण को लेकर लगभग 50 प्रतिशत राशन का उठाव कर लिया गया है।
ये बाते प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पांकी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक कुश्वाहा डॉ शशिभूषण मेहता ने कहा कि क्षेत्र के कई राशन (पी.डी.एस.) डीलर के द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। लाभुकों को दो महीने का राशन उठाव के लिये अंगूठा लगवाकर एक महीने का राशन दिया जा रहा है।
विज्ञप्ति में आगे विधायक डॉ मेहता ने कहा कि पाँकी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह अपील है कि अपने-अपने पंचायतों एवं गांवों में भ्रष्ट डीलरों के कालाबाजारी पर लगाम लगाने हेतु मॉनिटरिंग करने की आवश्यक्ता है। अपने- अपने गाँव, पंचायत में लाभुकों को मिलने वाले अग्रिम राशन को लेकर जानकारी देनी है।
जहाँ भी डीलर द्वारा लाभुक को कम राशन देने की शिकायत मिले वहां लाभुकों से लिखित रुप से शिकायत प्रेषित करवाना है जिससे उक्त डीलर का लाइसेंस बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सके।
जनवितरण प्रणाली दुकानदारों कि दुकान के आगे लगाये गए सूचना पट पर लिखना है किस माह का राशन वितरण कर रहे हैं।
किसी भी हाल में कालाबाजारी करनेवाले डीलरों को बख्शा नहीं जाएगा। पांकी विधायक ने कहा कि इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बात की गई है जिस भी डीलर के खिलाफ शिकायत प्राप्त होगी, उस पर अविलंब बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के उपरांत एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाएगा।
कौन कार्ड धारियों को कितना मिलेगा राशन।
अंत्योदय योजना के तहत पीला कार्डधारी को प्रत्येक माह 35 किलो अनाज (28 किलो फोर्टिफाइड राइस व सात किलो गेहूं) की दर से राशन का वितरण करना है। वहीं अन्य कार्डधारियों को प्रति माह चार किलो चावल व एक किलो गेहूं का वितरण किया जाना है। सभी बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में पड़नेवाले डीलर पर नजर रखें और तीन माह के राशन के बदले एक या दो माह का राशन देने वाले डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं से हस्ताक्षर कराकर आवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ अपने विधायक को तुरन्त सूचित करेंगे।
जिससे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया तीन माह का चावल/गेहूँ उचित मात्रा में और समय पर प्राप्त हो सके। साथ ही कालाबाजारी करने वालों का अनुज्ञप्ती रद्द कराकर भ्रष्टाचारी डीलरों पर F.I.R. कराया जा सके।