पलामू खनन विभाग ने तिसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए चार ईंट भट्ठों में अवैध रूप से संचालित चिमनी को किया ध्वस्त।

पलामू-खनन विभाग ने आज पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र बलगाड़ा एवं मझौली तथा नावाजयपुर थाना क्षेत्र के कतरी एवं तीसीबार में ईट भट्ठों पर कार्रवाई की है। चार ईंट भट्ठों पर कार्रवाई करते हुए ईंट भट्ठों में अवैध रूप से संचालित चिमनी को ध्वस्त किया गया साथ ही ईट भट्ठा का संचालन कर रहे संचालकों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खनन विभाग ने खनिज की अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर आज कार्रवाई की है खनन पदाधिकारी आनंद कुमार एवं जिला स्तरीय गठित खनन टास्क फोर्स के सदस्यों यथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद,रांची के क्षेत्रीय कार्यालय के कनीय पर्यावरण अभियंता गोपाल कुमार सशस्त्र पुलिस बल के साथ पाटन एवं नावा जयपुर थाना क्षेत्र में संचालित ईट भट्टों का स्थलीय निरीक्षण एवं छापेमारी की गई।
इस दौरान पाया गया कि पाटन एवं नावा जयपुर थाना अंतर्गत ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा अवैध रूप से ईट मिट्टी का उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन कर अवैध रूप से संचालित चलंत चिमनी ईट भट्ठा से ईट का निर्माण कार्य यथा ईट की पथाई, बोझाई एवं पकाई किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों एवं ईट भट्ठा में कार्य कर रहे लोगों द्वारा बताएं जाने पर अवैध ईट मिट्टी के उत्खन्नकर्ताओ के खिलाफ कार्रवाई की गई साथ ही इनके खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई।जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने संबंधित थानों के पुलिस पदाधिकारी से उनके थाना क्षेत्र में अवैध रूप से ईंट मिट्टी का उत्खनन कर चलंत चिमनी ईट भट्ठा से ईट निर्माण कारोबार तथा अन्य खनिजों के अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण पर विशेष निगरानी रखते हुए उनपर पूर्ण रोक लगाने की बातें कही।
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
पाटन थाना क्षेत्र के बलगाड़ा में ईट भट्टे का संचालन कर रहे स्वास्तीक ब्रिक्स के संचालक मुकेश कुमार सिंह एवं मझौली में ईट भट्टे का संचालन कर रहे संचालक मेंसर्स एसआरबी ब्रिक्स के संचालक प्रो जगदेव यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई वहीं नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कतरी में कार्रवाई करते हुए संचालक मिथलेश साव एवं तीसीबार में मैसर्स पूजा ब्रिक्स के संचालक प्रो. जगदेव यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पलामू जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि हरिहरगंज में 20, नावा बाजार में 19, नौडीहा बाजार में 06, लेस्लीगंज में 09, विश्रामपुर में 07 पांकी में 07 , पंडवा में 10, सदर मेदिनीनगर में 02, हुसैनाबाद में 18, छतरपुर में 16, पाटन में 25, हैदरनगर में 07, पांडू में 04 ,मोहम्मदगंज में 04, तरहसी में 02, चैनपुर में 28, पिपरा में 06, मनातू में 03, उंटारी रोड में 04, सतबरवा में 01 संचालित स्थाई ईंट भट़्ठा संचालक को सरकारी राजस्व के भुगतान के लिए पूर्व में जिला खनन कार्यालय, पलामू द्वारा नोटिस दिया जा चुका है।
वैसे स्थाई ईंट भट़्ठा संचालक जो अबतक सरकारी राजस्व का भुगतान नहीं किये हैं उनके विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संसोधित 2019 के नियमों एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत करवाई करते हुये उनके कारोबार को पूर्णतः रोक लगाई जाएगी।