कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी के कारण निर्देश जारी 30 अप्रैल 2021तक धारा 144 लागू

पलामू जिला- सदर अनुमंडल मेदिनीनगर में 30 अप्रैल 2021 तक 144 धारा लागू। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार साह के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी दिशानिर्देशों यथा मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन दृढ़ता से करने की अपील जनता से की गई है।बीते दिनों पर्व त्योहारों के मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में 27 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। वर्तमान में सदर एसडीओ ने सरहुल, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समारोह एवं सभा की अनुमति पर रोक लगाई है। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उन्होंने सभी प्रकार के रैली एवं जुलूस पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।जारी आदेश के मुताबिक सदर अनुमंडल मेदनीनगर अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेद रखा गया है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार जैसे लाठी, भाला गड़ासा, छुरा, आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक लगाई गई है।वही बिना अनुमति के शिविर गोष्टी रैली जनसभा इत्यादि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा कोविड-19 के संदर्भ में समय-समय पर निर्गत किए गए दिशानर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिला नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर 06562 22 2077
ब्यूरो पलामू न्यूज live