पलामू उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता मे जिला स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक हुई संपन्न।

पलामू-उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिनियम के तहत मामलों की चर्चा हुई इसमें 25 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामलों को बैठक में रखा गया था जिसमें राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए पीड़ितों के बीच भुगतान करने का निर्णय लिया गया। जिन 25 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने,मारपीट करने एवं गाली-गलौज करने आदि से संबंधित था इससे संबंधित जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज कर अनुसंधान की गयी थी। जिला कल्याण पदाधिकारी निशा तिर्की ने बताया कि 25 पीड़ित/पीड़िताओं के बीच राशि भुगतान की स्वीकृति मिली है निदेशानुसार स्वीकृत राशि लाभुकों के बीच शीघ्र भुगतान की जायेगी। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और भेदभाव को रोकने के मकसद से अधिनियम बनाया गया है। इसके लिये मामलों में एफआईआर दायर करना अनिवार्य होता है क्योंकि न्याय/राहत की प्रक्रिया पुलिस स्टेशन में अपराध का पंजीकरण करने के साथ ही शुरू होती है। बैठक में उपायुक्त शशि रंजन के अलावा अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह,डॉ एमपी सिंह,जिला कल्याण पदाधिकारी,सदर एसडीओ राजेश कुमार साह,डीएसपी सुरजीत कुमार,समेत विभिन्न विधायक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पलामू न्यूज़ Live

ब्यूरो रिपोर्ट पलामू न्यूज़ Live,एस के रवि

झारखंड के सभी जिलों से संवादाताओं की आवश्यकता है किसी भी प्रकार की विज्ञापन चलवाने के लिए संपर्क करें।

संपर्क सूत्र-9608122844,8084737109

Website-palamunewslive.com

विज्ञापन 1

लाइव कैलेंडर

September 2026
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

LIVE FM सुनें