पलामू के व्यवहार न्यायालय से साक्ष्य के अभाव में पांकी विधायक डॉ शशिभूषण मेहता समेत चार लोग हुए बरी।

पलामू न्यूज Live//पलामू जिले के मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय में MPMLA कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने मंगलवार को एक मामले में पांकी विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, राजकमल मेहता, इम्तेयाज अहमद नाजमी और मोहम्मद आजाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उपरोक्त चारो पर आरोप था कि आठ अक्टूबर 2007 को बन भूमि पर अवैध पत्थर खनन कर परिवहन करने के पेशेवर अपराधी अमारिक भूईयां को सहयोग करने वास्ते अन्य 30-40 व्यक्तियों के साथ मिलकर जब्त किए गए ट्रैक्टर टेलर सहित पत्थर लदा हुआ जबरजस्ती लूट कर ले गए थे।
जिसकी प्राथमिकी सदर थाना में कांड संख्या 408/2007 दर्ज की गई थी जिसमे अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन असत्य समर्पित किया गया था तथा मुकदमा समाप्त किया गया था।
परन्तु अदालत में इस मामले में आठ गवाहों की गवाही हुई थी परंतु साक्ष्य के अभाव में अदालत ने शशिभूषण मेहता समेत चार लोगों को बरी कर दिया हैं।