उपायुक्त ने जिले के सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने का दिया निर्देश।

पलामू न्यूज Live//पलामू जिले के मेदिनीनगर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अंजनेयुलू दोड्डे ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक की। इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही। उन्होंने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में अपना जांच करवाने हेतु आनेवाली संबंधित महिला की पूरी जानकारी तथा उसका एड्रेस,फोन नंबर इत्यादि रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिंग प्रशिक्षण करने वाले अल्ट्रा साउंड केंद्रों का सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।
अनुज्ञप्ति रद्द होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड का संचालन कर रहे साई सकैन पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश।
बैठक में समाजसेवी गजेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि जेलहाता में अवस्थित “साई स्कैन अल्ट्रासाउंड” का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है बावजूद अल्ट्रासाउंड का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है जिसका साक्ष्य उन्होंने सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर उपायुक्त ने संचालनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये। पीसीपीएनडीटी एक्ट की समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री दोड्डे ने सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के लिंग प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित जिला स्तरीय टीम को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया इस दौरान उन्होंने ऐसे क्लीनिकों का औचक रूप से निरीक्षण करने पर बल दिया।
कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर उपायुक्त ने जिलेवासियों से की अपील।
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उपायुक्त ने पलामू वासियों से अपील की है उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में प्रसव से पहले लिंग प्रशिण किया जा रहा है या कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नये अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन व रिन्यूअल के पूर्व स्थल जांच करने का निर्देश दिया ताकि निर्धारित समय अवधि में योग्य अहर्ता प्राप्त अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का नया निबंधन एवं नवीनीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
इस संबंध में बताया गया कि नया अल्ट्रासाउंड खोलने हेतु पांच आवेदन प्राप्त किए गए हैं जिसमें दो अल्ट्रासाउंड का स्थल भी भ्रमण किया गया है इस पर उन्होंने दोनों अल्ट्रा साउंडों का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी। इसके अलावे उन्होंने कहा कि वैसे अल्ट्रासाउंड संचालक जो अपना क्लीनिक बंद कर चूकें हैं वैसे सभी संचालकों को अल्ट्रासाउंड मशीन सील रखने की बात कही।
मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी परितोष प्रियदर्शी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ अभय कुमार, समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।