आदर्श आचार संहिता मामले में पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह व लाल सूरज को कोर्ट ने किया बरी।

पलामू – आदर्श आचार संहिता के एक मामले में पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता, पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह व लाल सूरज को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। इस मामले में लेस्लीगंज के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने लेस्लीगंज थाना में उपरोक्त तीनों लोगों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत बिना अनुमति के पार्टी कार्यालय संचालन करने को ले नामजद प्राथमिकी लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 25/ 2016 तिथि 5 मई 2016 को दर्ज कराया था।
उपरोक्त लोगों पर आरोप था कि पार्टी कार्यालय बिना अनुमति के खोला गया था जो आचार संहिता का उल्लंघन था। पांच मई 2016 को 8 बजे पूर्वाह्न जांच के क्रम में पाया गया था कि बिना अनुमति के पार्टी कार्यालय खोला गया था। इस मामले में अदालत में अभियोजन की और 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी।
परंतु अभियोजन मुकदमे को साबित करने में असफल रहा। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कुशवाहा शशिभूषण मेहता,लाल सूरज व देवेंद्र कुमार सिंह को रिहा किया गया।