पलामू जिला प्रशासन ने चैनपुर प्रखंड के चकहरभों में बाल विवाह होने से रोका।
पलामू न्यूज Live//मेदिनीनगर: पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम चकहरभों में रविवार को एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने से प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चकहरभों निवासी विरेंद्र कुमार चौरसिया की नाबालिग पुत्री नेहा कुमारी (उम्र लगभग 15 वर्ष) का विवाह 8 मार्च 2026 को कराए जाने की तैयारी की जा रही थी।
इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान के नेतृत्व में मामले की त्वरित जांच की गयी।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चैनपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर तथा चैनपुर थाना की संयुक्त टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर स्थिति की जांच की गई।
टीम ने नाबालिग के पिता एवं परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा विधिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए समझाया।
प्रशासनिक टीम के समझाने-बुझाने के बाद परिजन सहमत हो गए तथा यह आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह विधि अनुसार निर्धारित आयु (18 वर्ष) पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा।
इस कार्रवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू, प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर, चैनपुर थाना प्रभारी तथा चैनपुर परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती निर्मला कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

